बिलासपुर, 14 अप्रैल 2025 | जनता की आवाज़

जिले को जल संकट क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद अवैध रूप से बोर खनन कर रहे दो वाहनों को प्रशासन ने जब्त कर सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर यह कार्रवाई सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में की गई, जहां प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन जारी था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में जल स्तर की गिरावट को देखते हुए एक सप्ताह पूर्व कलेक्टर ने आदेश जारी कर निजी बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश के अनुसार, केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) और नगरीय निकायों को ही पेयजल आपूर्ति हेतु बोर खनन की अनुमति दी गई है।
आज सुबह इस अवैध गतिविधि की सूचना कलेक्टर को प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने तत्काल सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को मौके पर रवाना किया। तहसीलदार द्वारा की गई जांच में पाया गया कि खनन कार्य के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी। मौके पर मौजूद दो बोरिंग मशीन युक्त गाड़ियों को जब्त कर हिर्री थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जल संकट के इस दौर में आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।